June 1, 2023

24 जुलाई तक कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकेंगे स्पीकर,याचिका पर फैसला अब 24 को

राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता सचिन पायलट कैंप की ओर से दायर याचिका पर अब 24 जुलाई को फैसला आएगा। तब तक स्पीकर विधायकों के नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती और प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। कल और आज सभी ने अपनी अपनी दलीलें दी थी।

स्पीकर के वकील अभिषेक सिंघवी ने दलील दी थी कि इस मामले में कोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं है। इसलिए याचिका खारिज होने योग्य है।सिंघवी ने कहा कि नोटिस पर स्टे का अंतरिम आदेश का मतलब पैरा 2-1-A की कार्यवाही पर स्टे होगा, जो नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभिव्यक्ति के विचार का मतलब कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है।

सिंघवी ने कहा कि संविधान ने विधान सभा संचालन का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष दिया है और यह नियम संविधान का हिस्सा है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास विधायकों को अयोग्य घोषित करने उसके नियम बनाने के अधिकार हैं, जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है

Sachin Pilot Likely To Return To Rajasthan, CM Ashok Gehlot Calls ...
फ़ाइल फ़ोटो

इस केस में सचिन पायलट गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे लंदन से पैरवी कर रहे हैं। साल्वे देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव मामले में भारत की ओर से इंटरनेशनल कोर्ट में पक्ष रखा था। कानून के जानकारों के मुताबिक साल्वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक दिन की पैरवी के लिए करीब 50 लाख रुपए तक लेते हैं। हिट एंड रन केस में एक्टर सलमान खान को बचाने वाले एडवोकेट साल्वे ही थे।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में अशोक गहलोत सरकार के समर्थक विधायक एक होटल में रुके हुए हैं। बीते लगभग एक हफ्ते में पार्टी के विधायक दल की यह तीसरी बैठक थी। इसमें कांग्रेस सरकार का समर्थन कर रहे अन्य विधायक भी शामिल हुए।