
- आज रात 8 बजे से 10 दिनों के लिए लॉक हो जाएगी राजधानी, इन कामों के लिए मिलेगी सिर्फ 3 घंटे की छूट
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। आज रात 8 बजे से 4 अगस्त की सुबह तक राजधानी भोपाल लॉक रहेगी। ये लॉकडाउन सिर्फ भोपाल नगर निगम की सीमा में लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं निरंतर जारी रहेंगी।
अति आवश्यक काम से भोपाल नगर निगम सीमा के अंदर आने या बाहर जाने के लिए ई-पास लेने पड़ेंगे। राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को 10 दिन के लिए भोपाल में लॉकडाउन का निर्णय लिया था। इस फैसले का गुरुवार को और स्पष्ट किया गया है।

मंत्रालय में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन भोपाल नगर निगम सीमा में रहेगा। शेष जिले में गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी। मुख्यमंत्री ने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, खरगोन और उज्जैन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
इन कार्यों के लिए रहेगी छूट
- दूध बांटने की छूट
10 दिनों के लॉकडाउन के दौरान दूध और अखबार बांटने के लिए सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक की छूट दी गई है। सांची पार्लर संचालक को किराना सामान और खाद्य सामग्री रखने और बेचने की इजाजत होगी।
- अकेले जाने की अनुमति
आम नागरिकों को सिर्फ निकटतम दूध और दवाई दुकान तक अकेले जाने की इजाजत होगी। मेडिकल इमरजेंसी के लिए लोग अस्पताल तक जा सकेंगे। यह आदेश शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
- ये खुले रहेंगे
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी दफ्तर खुले रहेंगे। दूध, दवा की दुकानें खुली रहेंगी।
- ई पास जरूरी
10 दिनों के लॉकडाउन में भोपाल नगर निगम की सीमा में प्रवेश करने और बाहर जाने के लिए ई-पास लेना होगा। ई पास केलिए मैपआईटी द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट के दर्ज फार्मेट में जानकारी भरने के तत्काल बाद ई-पास जारी हो जाएगा।
- इन क्षेत्रों में पूरी पाबंदी
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