
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के चंदननगर क्षेत्र में हनीट्रैप का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। महिला ने पहले तो एक युवक से दोस्ती की और उसके फोटो और वीडियो बना लिए। इसके बाद वह अपने एक साथी के साथ उसे ब्लैकमेल करने लगी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया।
मामला चंदननगर थाना क्षेत्र का है। उद्योगपति का अंतरंग पलों का वीडियो बनाकर लाखों रुपये वसूलने के मामले में पुलिस ने एक महिला और ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है आरोपित कई रसूखदारों को ब्लैकमेल कर चुके हैं। दोनों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। डीआइजी हरिनारायणाचारी मिश्र के मुताबिक आरोपित धरमपुरी निवासी 34 वर्षीय रीना उर्फ रिया उर्फ रिंकू पटवा और नंदानगर निवासी ठेकेदार अतुल जायसवाल है। फरियादी गुमाश्ता नगर (स्कीम-71) निवासी 45 वर्षीय चंद्रेश जैन ने पुलिस को बताया कि उनका पीथमपुर में बैटरी व नावदापंथ में वायर बनाने का कारखाना है। करीब छह साल पूर्व अतुल से परिचय हुआ था। उसने रीना से मुलाकात कराई और कहा कि पति राजू ने छोड़ दिया।

उसने रोजगार में मदद की गुहार लगाई और महिला से दोस्ती करवा दी। कुछ समय बाद चंद्रेश ने महिला को लाखों रुपये की वायर बनाने की मशीन दिलवा दी। मिलने के दौरान दोनों के प्रेम संबंध बन गए और महिला चंद्रेश के स्कीम-103 स्थित साईंनाथ अपार्टमेंट के फ्लैट में चंद्रेश की पत्नी की तरह रहने लगी। इस दौरान रीना ने चंद्रेश के साथ बिताए अंतरंग पलों का वीडियो बनाया व फोटो खींच लिए। रीना ने उक्त वीडियो अतुल को सौंप दिया और दोनों चंद्रेश से रुपयों की मांग करने लगे।
कुछ दिन पूर्व रीना ने फ्लैट व मकान की रजिस्ट्री स्वयं के नाम करने की शर्त रख दी। चंद्रेश ने विरोध किया तो महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाने की धमकी दी। अतुल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी देने लगा। इससे घबराए चंद्रेश ने अफसरों से शिकायत कर दोनों के विरुद्ध केस दर्ज करवा दिया। चंद्रेश ने पुलिस को बताया कि वह बदनामी के डर से महिला की हर मांग पूरी करता रहा। उसने उसकी लक्जरी कार भी छीन ली। सीएसपी पुनीत गेहलोद के मुताबिक पुलिस को अभी तक 23 लाख से ज्यादा का हिसाब मिल चुका है। महिला ने खातों में रुपये जमा करवाए हैं, जबकि चंद्रेश ने 35 लाख रुपये देना बताया है।
More Stories
सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये
सामूहिक विवाह में 200 से अधिक बेटियों का प्रेगनेंसी टेस्ट किसके आदेश पर किया गया – कमलनाथ
शिवराज का कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं, उन्हें खुद ही यह बात स्वीकार करनी पड़ रही है – कमलनाथ