
- आरोपी ने पीड़ित महिला से राखी बंधवाकर और गिफ्ट देकर हाई कोर्ट शर्त को पूरा किया. मामला उज्जैन जिले के भाटपचलाना थाना क्षेत्र का है।
जबलपुर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने महिला से छेड़छाड़ के एक आरोपी को जमानत देने के लिए उसके सामने एक अनोखी शर्त रखी। जस्टिस रोहित आर्या ने जमानत देते हुए आरोपी विक्रम बागड़ी से कहा कि वह 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन सुबह 11 बजे अपनी पत्नी के साथ पीड़ित महिला के घर जाए और उससे राखी बंधवाकर, रक्षा का वचन दे। साथ ही परंपरा के अनुसार पीड़िता को 11 हजार रुपए, उसके बेटे को 5 हजार रुपए, कपड़े व मिठाई गिफ्ट करे।
आरोपी विक्रम बागड़ी ने पीड़ित महिला से राखी बंधवाकर और गिफ्ट देकर हाई कोर्ट शर्त को पूरा किया। मामला उज्जैन जिले के भाटपचलाना थाना क्षेत्र का है। हाई कोर्ट ने आरोपी से कहा कि उसे पीड़िता से राखी बंधवाते हुए अपनी फोटो, 11000 रुपए के पेमेंट की रसीद रजिस्ट्री के जिरए जमा करानी होगी। साथ ही हाई कोर्ट ने आरोपी विक्रम बागड़ी को 50 हजार रुपए की जमानत राशि के साथ केंद्र व राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइंस के पालन की लिखित अंडरटेकिंग भी जमा कराने का आदेश दिया था।
विक्रम बागड़ी पर बीते अप्रैल माह में पड़ोस में रहने वाली महिला के घर मे घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। पीड़ित महिला के परिजनों ने विक्रम बागड़ी के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराया था। आरोपी ने जबलपुर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जमानत अर्जी दायर की थी।
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