
- इस्तीफा देने वाले विधायकों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की अपील की गयी थी
जबलपुर से कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना की रिट पिटीशन पर सर्वोच्च नयायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एवं विधानसभा के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया है। इस पिटीशन के माध्यम से विनय सक्सेना ने विधानसभा से इस्तीफा देने वाले विधायकों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की अपील की गयी थी।
उक्त पिटीशन (WP – 682/2020) की सुनवाई दिनांक 17 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस ए एस बोप्पना एवं जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ में हुई एवं इसकी अगली तारीख दिनांक 21 सितम्बर निर्धारित की गयी है।
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