मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने भिंड जिले के कलेक्टर/एसपी को निर्देशित किया है कि भारतीय जनता पार्टी के आयोजन के मामले में सभी संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
हाईकोर्ट में हेमंत राणा की यह जनहित याचिका 22, 23 और 24 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर थी। कोर्ट में सुनवाई सोमवार को हुई। इसी दिन भाजपा का कार्यक्रम भिंड जिले के लोगों के लिए था। इसलिए कोर्ट ने भिंड कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कलेक्टर/एसपी महामारी को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक है पर भाजपा इस तरह के आयोजन कर रही है। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी ने गाइड लाइन पालन के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने एक दिन का समय मांगा लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया।
किस-किसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है
क्योंकि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मध्य प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री शामिल थे इसलिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया जाए जिसने आयोजन की अनुमति मांगी थी परंतु यहां ध्यान देना होगा कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुए कई धार्मिक आयोजनों में पुलिस ने आयोजकों के अलावा आयोजन में शामिल सभी नागरिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।
More Stories
Aaj bhi sadme me harda blast ke pidit
Yuva Congress ne CM ka putla Dahan kiya
Harda hadse par digvijaye ka CM ko patr