
- पुलिस भर्ती में पहले से ही पूर्व सैनिकों और अनुकंपा नियुक्ति के लिए 25 % का आरक्षण है।
- ऐसे में अगर 20 फ़ीसदी आरक्षण और दिया जाता है तो फिर यह 45% तक हो जाएगा जो व्यावहारिक नहीं है।
मध्य प्रदेश में पुलिस की नियमित भर्ती में संविदा कर्मियों को 20 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया। आज की बैठक में मंत्रियों से कहा गया है कि वो अगली बैठक में तैयारी करके आएं।
मंगलवार को भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने यह तय किया है कि गृह विभाग में पुलिस की नियमित भर्ती में संविदा कर्मियों को 20 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि गृह विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तय किया गया है कि पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए 20 फ़ीसदी आरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। कैबिनेट ने गृह विभाग को इस नियम से छूट की मंजूरी दे दी है।
25 % आरक्षण पहले से है
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक पुलिस भर्ती में पहले से ही पूर्व सैनिकों और अनुकंपा नियुक्ति के लिए 25 % का आरक्षण निर्धारित है। ऐसे में अगर 20 फ़ीसदी आरक्षण और दिया जाता है तो फिर यह 45% तक हो जाएगा जो व्यावहारिक नहीं है। यही वजह है कि कैबिनेट ने संविदा कर्मियों को आरक्षण न देने का फैसला किया है।
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