December 10, 2023

भोपाल में फेस मास्क न पहनने पर जुर्माना भरना पड़ेगा, 500 से लेकर 5 हजार रुपए तक का स्पॉट फाइन

  • कोरोना को रोकने के लिए भोपाल प्रशासन ने एक नई एडवाइजरी जारी की है।
  • भोपाल में सब कुछ खुलने के बाद सार्वजनिक कार्यक्रमों और स्थलों पर भीड़ बढ़ी।

राजधानी भोपाल में अनलॉक 4 के बाद सभी तरह की बंदिशों को हटा दिया गया है। इसके बाद सार्वजनिक स्थलों और बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में कोरोना की रफ्तार फिर से बेकाबू हो गई है। यहां पर हर रोज 200 से 250 नए मरीज सामने आ रहे हैं। बुधवार को भोपाल में 262 नए मामले सामने आए। अब कोरोना को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने जरूरी कदम उठाते हुए एक नई एडवाइजरी जारी की। कोविड 19 के नियमों का उल्लंघन करने पर स्पॉट फाइन वसूला जाएगा।

भोपाल कलेक्टर का आदेश।
भोपाल कलेक्टर का आदेश।

इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बुधवार को आदेश जारी किया। अगर कोई व्यक्ति फेस मास्क या फेस कवर बिना पकड़ा गया तो उसके खिलाफ 500 रुपए का स्पॉट फाइन लिया जाएगा। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश का सख्ती के साथ पालन करवाया जाएगा। नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी भोपाल नगर निगम के सभी सहायक कमिश्नर, सभी थाना प्रभारियों को अधिकृत किया गया है।

उल्लंघन करने पर स्पॉट फाइन लगेगा

सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर होम और संस्थागत क्वारैंटाइन लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। किसी भी संस्था, कार्यस्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान पर कोविड नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उन पर 5 हजार रुपए का जुर्माना मौके पर ही वसूला जाएगा।

भोपाल में सब कुछ खुल जाने के बाद विरोध-प्रदर्शन, रैलियां, चुनावी कार्यक्रम और पर्यटन स्थलों पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। रविवार का लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी समाप्त कर दिया गया है, इससे लोग रात में भी टहलते देखे जा रहे हैं।

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