September 26, 2023

मध्य प्रदेश में होने वाले 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए, चुनावी सभा में शामिल होने वाली भीड़ को लेकर नई गाइडलाइंस जारी

मध्य प्रदेश में चुनावी सभाओं के दौरान भीड़ को लेकर गृह विभाग की नई गाइडलाइंस आ चुकी है। इसमें चुनावी रैलियों के लिए सिंधिया और सचिन पायलट जैसे स्टार प्रचारकों की संख्या को 40 से घटाकर 30 लोगों तक कर दिया गया हैं। तो वहीं खुले में होने वाली चुनावी सभा की भीड़ की भी अब कोई लिमिट नहीं रखी गई है, पहले ये लिमिट 100 लोगों तक सीमित थी और बंद कैम्पस में हॉल की क्षमता से 50 फीसदी, यानी कि आधे लोगों की भीड़ एक साथ जमा कर सकते हैं।  

राजनीतिक पार्टियों को अपने स्टार प्रचारकों के बारे में चुनाव आयोग को पहले ही बताना होगा। चुनावी रैली और सभा के 48 घंटे पहले जिला प्रशासन को इस बारे में सूचित करना होगा। राष्ट्रीय दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 30 की गई है, तो वहीं क्षेत्रिय पार्टियों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या को 20 से घटाकर 15 कर दिया गया है।

नए नियम से क्या होगा?

गृह विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार अब चुनाव के दौरान बीजेपी-कांग्रेस जैसे राजनैतिक दल खुले मैदान में कई लोगों की भीड़ जुटा सकते हैं। तो वहीं ऑडिटोरियम और बंद कैम्पस में हॉल की क्षमता से 50 फीसदी, यानी जितने लोग बैठ सकते है, उनसे आधे लोगों को ही अब रख सकेंगे। इन सभाओं के दौरान लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जैसे स्टार प्रचारकों की संख्या 30 कर देने से एक ही समय में कई स्टार प्रचारक नहीं आ सकेंगे।

कमलनाथ पर हुई थी FIR 

गृह विभाग ने पहले गाइडलाइन जारी की थी कि चुनाव के दौरान सभा में 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध है। जिस पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्य मंत्री कमलनाथ सहित 6 कांग्रेस नेताओं पर कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए FIR के आदेश दिए थे।

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