किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सरकार के रवैए को लेकर कोर्ट का कड़ा रुख है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने किसानों से कहा कि इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। हमें आज कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। कोर्ट ने किसानों से कहा कि हम कृषि कानून लागू नहीं होने देंगे। आप आंदोलन जारी रख सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रदर्शन वहीं चलेगा, जहां अभी हो रहा है?
‘मिस्टर अटॉर्नी जनरल हमें लेक्चर मत दीजिए’
अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कोर्ट ने और समय मांगा तो चीफ जस्टिस ने कहा- मिस्टर अटॉर्नी जनरल आपको लंबा वक्त दे चुके। हमें धैर्य पर लेक्चर मत दीजिए।
चीफ जस्टिस: अगर सरकार ने कृषि कानूनों पर रोक नहीं लगाई, तो हम रोक लगा देंगे। सरकार जिस तरह से इस मामले को हैंडल कर रही है, उससे हम निराश हैं।
चीफ जस्टिस: हमें नहीं पता कि सरकार की किसानों से क्या बातचीत चल रही है। हम नहीं जानते कि आप समाधान का हिस्सा हैं या समस्या का? क्या कृषि कानून कुछ समय के लिए रोके नहीं जा सकते?
चीफ जस्टिस: कुछ लोग सुसाइड कर चुके हैं। बुजुर्ग और महिलाएं आंदोलन में शामिल हैं। आखिर चल क्या रहा है? कृषि कानूनों को अच्छा बताने वाली एक भी अर्जी नहीं आई।
चीफ जस्टिस: अगर कुछ गलत हुआ तो हम सभी जिम्मेदार होंगे। हम नहीं चाहते कि किसी तरह के खूनखराबे का कलंक हम पर लगे।
चीफ जस्टिस: केंद्र सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप कानून ला रहे हैं, इसलिए आप ही बेहतर समझते हैं।
अटॉर्नी जनरल: सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में कहा गया है कि अदालतें कानूनों पर रोक नहीं लगा सकतीं। कोर्ट किसी कानून पर तब तक रोक नहीं लगा सकता, जब तक कि यह साफ न हो जाए कि कानून नियमों की अनदेखी कर लागू किया गया और इससे लोगों के अधिकारों का हनन होता है।
अटॉर्नी जनरल: हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ जो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था। किसान 26 जनवरी के राष्ट्रीय महत्व के दिन को बर्बाद करने के लिए राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं।
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