April 16, 2024

सीएम शिवराज की कैबिनेट की बैठक- अवैध शराब पर सख्त पाबंदी लगाने की तैयारी

मध्य प्रदेश में भी अवैध शराब पर सख्त पाबंदी लगाने की तैयारी है। इसके लिए आबकारी एक्ट को और सख्त बनाया जा रहा है। इसे मंगलवार को होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। वाणिज्यिक कर विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक जहरीली शराब बेचने पर आजीवन की सजा होगी। मौजूदा कानून में इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को कह चुके हैं कि प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसका ड्राफ्ट मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए रखा जा सकता है।

मंत्रालय सूत्रों ने बताया, सरकार आबकारी अधिनियम 1915 में कई बदलाव करने जा रही है। वाणिज्यिक कर विभाग ने आबकारी संशोधन विधेयक 2021 के प्रस्ताव में सभी आपराधिक धाराओं में सजा बढ़ाने की बात कही गई है। इस पर कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद निर्णय लिया जा सकता है।

मंत्रालय सूत्रों का कहना है, पिछले 15 महीने में प्रदेश में जहरीली शराब से 53 लोगों की मौत हो चुकी है। मंदसौर में 23 जुलाई को जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था, दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश लाई जा रही अवैध शराब को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा।

उद्योगों के निवेश का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव

प्रदेश में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों (MSME) के निवेश का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक एमएसएमई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए किया जा रहा है। वर्तमान में केवल 10 करोड़ के निवेश वाले उद्योग ही इस दायरे में आते हैं।

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