April 26, 2024

कलेक्टर का आदेश – केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन नहीं होने पर कार्रवाई होगी

  • संस्था में सभी उपकरण आपस में 6 फीट से ज्यादा दूरी पर और एसी 24 से 30 सेल्सियस में 40-70 इम्यूनिटी पर रखा जाएगा।

जिले में जिम और योग केन्द्रों को खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है। केंद्र संचालकों को लिखित में देना होगा कि मैं स्पा, सोना स्टीम बाथ एवं स्विमिंग पूल बंद रखेंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दिशा निर्देश जारी कर दिए है। संचालकों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी। नहीं तो संबंधित संस्था और केंद्र को 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। दोषी संस्था के मालिकों और संचालक को कोरोना वॉलेंटियर के रूप में काम करने के साथ ही जुर्माना भी देना होगा।

एसडीएम से लेना होगा अनुमति

निर्देश में कहा गया है कि फिटनेस सेंटर खोलने के पहले एसडीएम से अनुमति लेना होगी। अनुमति पत्र को सेंटर के बाहर चस्पा करना होगा। इसकी समय-समय पर अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। दिशा-निर्देश अनुसार संस्था को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि प्रति व्यक्ति 4 वर्ग मीटर फ्लोर एरिया के मान से संस्था के कुल उपलब्ध फ्लोर एरिया और एक समय में कितने व्यक्तियों से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं रहेगी। संख्या को रोजाना रजिस्टर पर लिखना अनिवार्य है।

मैं सभी नियमों का पालन करूंगा

मैंने, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी योगा संस्था एवं जिम्नेशियम में कोविड-19 संक्रमण रोकने हेतु जारी दिशा-निर्देश 3 अगस्त 2020 को अच्छी तरह से पढ़ लिया है उसका पूरी तरह पालन करूंगा। मेरे द्वारा या मेरी संस्था के स्टाफ सदस्यों द्वारा किसी भी बिंदु का पालन नहीं करने की स्थिति में मेरे, मेरी संस्था के विरुद्ध संस्था को 15 दिन सील करना, कोरोना वालंटियर के रूप में काम करना, धारा 188 के तहत कार्रवाई करना आदि वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।

About Author