April 29, 2024

सीबीआई – ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल के खिलाफ विपक्ष की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

जनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती – सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली – सीबीआई – ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल को लेकर 14 विपक्षी दलों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती। विपक्षी दलों ने कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अपनी याचिका वापस ले ली।
प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जब आप ये कहते हैं विपक्ष का महत्व कम हो रहा है तो इसका इलाज राजनीति में ही है, कोर्ट में नहीं। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कोर्ट के लिए तथ्यों के अभाव में सामान्य गाइडलाइन जारी करना खतरनाक होगा।
बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सीबीआई – ईडी के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया था। याचिका में इन दलों ने गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को लेकर नई गाइडलाइन जारी करने की मांग की थी।
बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सीबीआई – ईडी के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया था। याचिका में इन दलों ने गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को लेकर नई गाइडलाइन जारी करने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले 14 विपक्षी दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना (उद्धव गुट), वाम पार्टियां, समाजवादी पार्टी और जम्मू-कश्मीर नेशनल कांग्रेस शामिल थे।

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