May 20, 2024

तन्खा की मानहानि:शिवराज, वीडी, भूपेंद्र को राहत नहीं

एमपी-एमएलए कोर्ट ही जाना होगा

जबलपुर – कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा के लगाए दस करोड़ रुपए के मानहानि केस में हाई कोर्ट से पूर्व सीएम शिवराज सिंह, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह को फिलहाल राहत नहीं मिली। मानहानि मामले में जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को तीनों की उपस्थिति होनी है, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव की व्यस्तता बताते हुए अंतरिम राहत दिये जाने का निवेदन किया गया था। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अंतरिम राहत से इंकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर छूट के लिए एमपीएमएलए कोर्ट के समक्ष आवेदन करें। जिस पर संबंधित कोर्ट विचार करेगी। एकलपीठ ने अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की है।

यह है मामला

तन्खा द्वारा एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर में दायर परिवाद में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित उन्होंने कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने मप्र में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी तो शिवराज, वीडी और भूपेंद्र सिंह ने गलत आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया। 20 जनवरी को कोर्ट ने तीनों लीडरों को धारा 500 का दोषी मानते हुए प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ याचिका लगाई गई थी।

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