May 19, 2024

इंदौर में नामवापसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस

विशेष अनुमति याचिका दायर की, जल्द होगी सुनवाई

इंदौर – इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की नामवापसी के खिलाफ पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सब्स्टीट्यूट कैंडिडेट मोती सिंह पटेल की ओर से SC में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी गई है। सुनवाई जल्द होने की बात कही जा रही है।
कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल के वकील विभोर खंडेलवाल ने बताया इंदौर में चौथे चरण में लोकसभा चुनाव है। यहां 13 मई को वोटिंग है, इससे पहले मामले की सुनवाई कर ली जाए। हमने पहले इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहां से हमें चुनाव याचिका दायर करने की सलाह दी गई थी। क्योंकि चुनाव याचिका इलेक्शन संपन्न होने के बाद ही दायर हो सकती है, हमारे लिए यह अभी संभव नहीं है।

कांग्रेस के B फॉर्म में मोतीसिंह सब्स्टीट्यूट कैंडिडेट

खंडेलवाल ने कहा कि हम तो मौजूदा चुनाव में ही अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने B फॉर्म में मुख्य प्रत्याशी अक्षय के साथ सब्स्टीट्यूट के रूप में मोतीसिंह पटेल का नाम था। बावजूद, उनका फॉर्म B के साथ निर्दलीय की तरह 10 प्रस्तावक नहीं होने के आधार पर रद्द किया गया है। हमारा कहना है कि जब मुख्य प्रत्याशी ही मैदान छोड़ गया तो हमारा चुनाव लड़ने का अधिकार ही उसके बाद शुरू होता है, जो हमें दिया जाए।

हाईकोर्ट की डबल बैंच से खारिज हो चुकी है अपील

इससे, पहले इंदौर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी मोती सिंह पटेल (सब्स्टीट्यूट कैंडिडेट) की अपील तीन दिन पहले 4 मई को खारिज कर दी थी। इसके पूर्व हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी 30 अप्रैल को पटेल की याचिका खारिज की थी। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

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