May 18, 2024

भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, मुआवजे की याचिका खारिज

भोपाल- भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को बड़ा झटका लगा है. 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के लिए यूनियन कार्बाइड से और मुआवजे की मांग वाली केंद्र की याचिका मंगलवार (14 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया के भयावह इंडस्ट्रियल हादसों में गिना जाता है. यूनियन कार्बाइड कंपनी में गैस रिसाव के चलते 3000 से अधिक लोग मारे गए थे.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि मामले को फिर से खोला जाए. याचिका में यूनियन कार्बाइड की फर्मों को गैस लीक आपदा के पीड़ितों को 7,844 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की थी. सरकार ने तर्क दिया था कि 1989 में हुए सेटलमेंट के दौरान इंसानी जिंदगियों और पर्यावरण को हुए वास्तविक नुकसान का ठीक से आकलन नहीं किया जा सका था.

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