सरकार प्रेस पर गैर-जरूरी रोक नहीं लगा सकती -सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने मलयाली न्यूज चैनल मीडिया वन पर केंद्र सरकार की रोक हटा दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चैनल के प्रसारण पर रोक जारी रखी थी। कोर्ट ने कहा कि सरकार प्रेस पर गैर-जरूरी रोक नहीं लगा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार इस तरह नागरिकों के अधिकार नहीं कुचल सकती है। नेशनल सिक्योरिटी के दावे हवा में नहीं किए जा सकते हैं। इसके समर्थन में ठोस सबूत चाहिए। कोर्ट ने सील्ड कवर प्रोसीडिंग्स पर भी कमेंट किए।
केरल के टीवी चैनल मीडिया वन का लाइसेंस जनवरी 2022 में रिन्यू होना था। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 31 जनवरी 2022 को लाइसेंस रिन्यू करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि गृह मंत्रालय ने चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस चैनल के प्रमोटर्स मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के संबंध इस्लामी संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद से होने की बात कही। इसके साथ ही चैनल ऑफ एयर कर दिया गया।
अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ चैनल के आलोचनात्मक विचारों को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निडर प्रेस बहुत जरूरी है। प्रेस की ड्यूटी है कि वह सत्ता के सामने सच बोले और लोगों के सामने उन ठोस तथ्यों को पेश करे, जिनकी मदद से वे लोकतंत्र को सही दिशा में ले जाने वाले विकल्प चुन सकें। प्रेस की आजादी पर पाबंदी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है।
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