द केरला स्टोरी फिल्म से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई
नई दिल्ली – द केरला स्टोरी फिल्म से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म पर बैन नहीं लगाया है। दर्शक खुद ही फिल्म देखने नहीं जा रहे जिसके चलते थिएटर मालिकों ने फिल्म की स्क्रीनिंग बंद कर दी।
वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने जवाब में कहा कि फिल्म में हेट स्पीच है। साथ ही यह फिल्म हेरफेर किए गए तथ्यों पर आधारित है। इससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है।
तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर एक हलफनामे में कहा गया कि सरकार थिएटर्स में सुरक्षा दे सकती है, दर्शकों को नहीं ला सकती। मल्टीप्लेक्स मालिक खुद फिल्म नहीं लगाना चाहते। ये डिसीजन उनका है। उन्होंने फिल्म से जुड़ी आलोचनाओं, बड़े सितारों की कमी और खराब प्रदर्शन के चलते स्क्रीनिंग बंद की है। इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं।
तमिलनाडु सरकार ने फिल्म मेकर्स के शैडो बैन करने के आरोपों का भी खंडन किया। सरकार ने कहा कि फिल्म को 19 मल्टीप्लेक्स में रिलीज किया गया था और फिल्म मेकर्स के पास ऐसा कोई लिखित में सबूत नहीं है जिसमें सरकार की तरफ से फिल्म स्क्रीनिंग बंद करने की बात कही गई हो।
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